निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी
निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी

निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सीटी स्कैन लिए सरकार ने निर्धारित किया शुल्क, आदेश जारी

रायपुर: राज्य शासन ने कोविड मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एच आर सी टी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सी टी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 क्लिक »-www.ibc24.in

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