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दहेज हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड

बहराइच (उप्र), 23 अक्टूबर (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के 2001 के मामले में मृतका के पति व सास को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अभियोजन क्लिक »-www.ibc24.in

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