छत्तीसगढ़
कॉरपोरेट कार्यालय की समूह की कंपनियों को प्रबंधकीय, नेतृत्वकारी सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) किसी कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा विभिन्न राज्यों में पंजीकृत अपने समूह की कंपनियों/निर्माण स्थलों पर दी गई प्रबंधकीय या नेतृत्वकारी सेवाओं को ‘सेवाओं की आपूर्ति’ माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की क्लिक »-www.ibc24.in