छत्तीसगढ़
कृषि, अगरबत्ती सहित 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित, जानिए पूरी डिटेल
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित कर दी हैं। एक अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और क्लिक »-www.ibc24.in