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पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी धर्मस्थल का धार्मिक चरित्र पता करना प्रतिबंधित नहीं : न्यायालय

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की एक घंटे की सुनवाई क्लिक »-www.ibc24.in

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