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नए मध्यस्थ की नियुक्ति से क्षेत्राधिकार की सीट नहीं बदलेगी: न्यायालय

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी विवाद के निपटारे के लिए नये मध्यस्थ की नियुक्ति किये जाने और ‘पक्षों की आपसी सहमति व्यक्त किए बिना’ मध्यस्थता की ‘क्षेत्राधिकार सीट’ नहीं बदल जाती। शीर्ष अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, ‘‘वास्तव में क्लिक »-www.ibc24.in

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