सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
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दरभंगा, 20 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस. एम. ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माना अथवा एक साथ दोनों लगाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने शनिवार को बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। अतः जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। निदेश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कोटपा कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं डी.डी.सी. सहित सभी एस.डी.ओ. बी.डी.ओ, सी.ओ एवं एस.एच.ओ. को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/चंदा-hindusthansamachar.in

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