मनी लांड्रिंग मामले में ब्रजेश ठाकुर पर कसा ईडी शिकंजा
मनी लांड्रिंग मामले में ब्रजेश ठाकुर पर कसा ईडी शिकंजा

मनी लांड्रिंग मामले में ब्रजेश ठाकुर पर कसा ईडी शिकंजा

पटना की विशेष अदालत में याचिका दायर कर लगाई सजा देने की गुहार मुजफ्फरपुर बालिका गृह काण्ड में पंजाब की जेल में सजा काट रहा है ब्रजेश ठाकुर पटना, 26 अगस्त (हि.स.) । मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न काण्ड में जेल की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर और उसके परिजनों पर मनी लांड्रिंग एक्ट-2002 के तहत अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी ने बुधवार को पटना स्थित ईडी की विशेष अदालत में ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कुल 8.30 करोड़ की चल व अचल संपत्ति मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त होने के बाद अब ब्रजेश ठाकुर और उसके परिजनों को सजा दिलाने की गुहार विशेष अदालत से लगाई है। बता दें कि ब्रजेश ठाकुर और उसके परिजनों की 8.30 करोड़ की चल व अचल संपत्ति ईडी ने पटना स्थित विशेष अदालत के आदेश पर 13 मार्च, 2019 को जब्त कर ली थी । इससे पहले ईडी ने ब्रजेश ठाकुर और उसके परिजनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर महिला थाना और सीबीआई में दर्ज दो प्राथमिकियों के तहत अपनी जांच आगे बढायी थी । इन दोनों कांडों में ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, और 120बी के तहत कार्रवाई की है। ईडी की जांच में स्पष्ट हुआ है कि ब्रजेश ठाकुर ने अपने एनजीओ सेवा संकल्प समिति और उससे सम्बद्ध एनजीओ के नाम पर 7.57 करोड़ का सरकारी अनुदान प्राप्त किया था और यह 8.30 करोड़ की चल व अचल संपत्ति उसने इसी सरकारी पैसे से अर्जित की है। उसने यह संपत्ति अपनी पत्नी कुमारी आशा, पुत्र राहुल आनंद और मां मनोरमा देवी समेत अन्य परिजनों के नाम पर अर्जित की थी । ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित एनजीओ में बालिका गृहों के संचालन में कई तरह की गड़बड़ियां की जा रही थीं । ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृहों में रहने वाली बच्चियों का न केवल यौन उत्पीड़न किया जा रहा है बल्कि उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी दी जा रही है। ईडी की जांच में यह भी साफ़ हुआ है कि ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृहों के संचालन के लिए उसे जो सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, उस फण्ड का भी विचलन किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन /विभाकर-hindusthansamachar.in

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