बिहार में 61 प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे,  सड़क दुर्घटना में आयेगी कमी
बिहार में 61 प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे, सड़क दुर्घटना में आयेगी कमी

बिहार में 61 प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे, सड़क दुर्घटना में आयेगी कमी

पटना, 1 दिसंबर (हि.स)। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नौसिखिया वाहन चालकों को पहले ही कुशल प्रशिक्षण मिले इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। ट्रेनिंग स्कूलों में नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए जिले में प्रशिक्षण स्कूल खोले जायेंगे जिससे निजी क्षेत्र के संस्थानों और व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिलेगा। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मंंगलवार को बताया कि निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना शुरु की जा रही है।मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए जिलों को जिलावार तीन श्रेणियों में बांट कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बड़े जिले को ए श्रेणी में रखा गया, जिसमें 3, मध्यम जिले को बी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 2 और सी श्रेणी के जिले में एक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे।पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर में तीन-तीन ड्राइविंग स्कूल खोले जायेंगे। इन जिलों में 2-2 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे वैशाली, सीवान, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगुसराय, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा। इन जिलों में 1-1 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, गोपालगंज। सड़क दुर्घटना में आ सकेगी कमी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण के अभाव में वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक अक्सर गलतियां करते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चालकों को पूर्व से ही प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटना में कमी आ सकेगी।  बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा राशि का किया जाएगा आवंटन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए अनुदान के रुप में कुल प्राक्कलित राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपए दोनों में जो न्यूनतम होगा मिलेगा। इसका आवंटन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी संस्थान या व्यक्ति ट्रेनिंग स्कूल खोल सकते हैं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निजी क्षेत्र के संस्थान या कोई व्यक्ति भी खोल सकता है। सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक आधारित वाहन चालन प्रशिक्षण की सुविधा उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध करायी जाएगी जहां वर्तमान में पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। सेमुलेटर आधारित दी जाएगी ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रैक पर ट्रेनिंग देने के साथ ही सेमुलेटर आधारित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी मोटर ड्राइवर ट्रेंनिंग स्कूल में सिमुलेटर रखना एवं सिमुलेटर बेस्ड ट्रेंनिंग देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राज्य के सभी वैध मोटर ड्राइविंग ट्रेंनिंग स्कूल को सेमुलेटर खरीदने के बाद सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार /राजेश/विभाकर-hindusthansamachar.in

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