गैर प्रमंडलीय जिलों में अब डीटीओ जारी करेंगे स्कूल बस का परमिट
गैर प्रमंडलीय जिलों में अब डीटीओ जारी करेंगे स्कूल बस का परमिट

गैर प्रमंडलीय जिलों में अब डीटीओ जारी करेंगे स्कूल बस का परमिट

गैर प्रमंडलीय जिलों में अब डीटीओ जारी करेंगे स्कूल बस का परमिट पटना, 03 जुलाई (हि.स.)। स्कूल बसों के सुरक्षित परिचालन एवं सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्कूल बसों के परमिट जारी करने का अधिकार अब जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी को दे दिया गया है। प्रमंडल मुख्यालय से भिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी स्कूल बसों का परमिट जारी करेंगे। वहीं प्रमंडल मुख्यालय में पूर्व की तरह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) के स्तर से परमिट जारी किया जायेगा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि पहले स्कूल बसों का परमिट सिर्फ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के स्तर से दिया जा रहा था। जनहित को देखते हुए स्कूल बस परमिट निर्गमन की अधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है। स्कूल बस का परमिट लेने के लिए अब सभी जिलों के बस मालिकों और संचालकों को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के आरटीए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। अब अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय से ही स्कूल बस का परमिट ले सकेंगे। परिवहन सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूल बसों का परमिट नहीं होगा या वे सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरेंगी वैसे बस मालिकों और संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। समय-समय पर स्कूल बसों की परमिट और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच डीटीओ और एमवीआई करेंगे । डीटीओ को स्कूल बसों के परमिट का अधिकार मिलने से बस मालिकों को विशेष रुप से फायदा होगा। इससे न सिर्फ बस मालिकों को समय की बचत होगी, बल्कि परमिट के लिए जिला से कमिश्नरी आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वे आसानी से जिला परिवहन कार्यालय में ही परमिट का आवेदन दे सकेंगे और डीटीओ परमिट जारी कर देंगे । हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/विभाकर-hindusthansamachar.in

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