औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी और अंग्रेजी) परीक्षा 2020, परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी और अंग्रेजी) परीक्षा 2020, परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी और अंग्रेजी) परीक्षा 2020, परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

दरभंगा, 22 दिसम्बर (हि.स.)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) परीक्षा- 2020 दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को दो पाली यथा प्रथम पाली 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 01:45 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 04 परीक्षा केंद्र यथा- +2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, आर.एन.एम बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, सुंदरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा में आयोजित की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में दिनांक 23 दिसम्बर 2020 (बुधवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उललंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज-hindusthansamachar.in

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