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बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

दरभंगा, 04 मार्च (हि.स.)।विकास भवन स्थित डीआरडीए के सभागार में आज बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने किया। मौके पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-107 के अंतर्गत जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। जिसकी अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय करते हैं। यह इकाई बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करते हुए बच्चों का संरक्षण एवं किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्माण करती है। इस इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक अधिकारी जो थाना प्रभारी के बाद सबसे वरीय अधिकारी हो, को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के पद का सृजन थाने में बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाने और बच्चों से संबंधित मामलों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम को जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं प्रधान सदस्य किशोर न्याय परिषद, दरभंगा द्वारा भी संबोधित किया गया। यूनिसेफ बिहार के विधि परामर्शी अजय कुमार एवं राकेश कुमार रंजन द्वारा सीडब्ल्यूपीओ के कर्तव्य एवं दायित्वों से अवगत कराया गया। बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-32 में वर्णित है कि परिवार से पृथक बालक की सूचना न देने पर छह माह का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है।इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, प्रधान सदस्य किशोर न्याय परिषद, दरभंगा अश्वनी कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी नेहा नूपुर ने सहयोग प्रदान किया। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज

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