खगड़िया की निर्भया हत्या काण्ड में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा
खगड़िया, 12 जनवरी (हि.स.)। खगड़िया की "निर्भया" हत्या काण्ड में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में खगड़िया के विशेष न्यायालय (पोक्सो) ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान मंगलवार को किया है। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के 17 मार्च को घटित घृणित घटना में कुल चार आरोपी थे जिसमें से एक को नाबालिग पाते हुए उसका विचारण किशोर न्यायालय को भेजा गया था बाकी तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कौशलेश कुमार सिंह के न्यायालय ने दो साल से अधिक चले लंबे विचारण के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी, 302/34 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता घास काटने के लिए अपने पड़ोस की एक महिला के साथ मकई के खेत में गई थी। घास काटने के दौरान पीड़िता महिला को बोल कर दूसरे खेत में चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। शाम हो जाने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ नहीं पता चला। इसी बीच मकई के खेत से भागते हुए चार लोगों को पीड़िता के पिता ने देखा और उनकी पहचान बेलदौर थाना क्षेत्र के पीरनगरा निवासी अनिल यादव, टिप्पू यादव, मिंटू कुमार एवं एक अन्य नाबालिग के रूप में की। काफी खोजबीन के बाद दूसरे दिन पीडिता की लाश बरामद हुई। पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 376डी, 376ए 302 /34 एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया और इन धाराओं में न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया गया था। अभियोजन की ओर से 16 गवाह पेश किए गए। सूचक के अधिवक्ता जितेंद्र नाथ मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक रमन कुमार ने अभियोजन की ओर से बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से विकास कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। हिन्दुस्थान समाचार/ अजिताभ/चंदा-hindusthansamachar.in