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हत्या के दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 35 हजार रुपये का आर्थ दंड

पूर्णियां, 25 मार्च (हि.स.)। व्यवहार न्यायालय पूर्णिया स्थित फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या -2 में हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा गुरुवार को सुनाई गई । जिला एवं सत्र न्न्यायाधीश रमेश चंद्र मिश्रा के द्वारा सजा सुनाई गई है। यह सजा सत्र वाद संख्या 988/09 में सुनाई गई। मुकदमा बी. कोठी थाना कांड संख्या 101/09 पर आधारित था।सजा पाने वाला अभियुक्त शंकर मंडल उम्र 65 वर्ष पिता पृथ्वी मंडल साकिन कैलू टोला थाना बड़हरा जिला पूर्णिया का वासी है। अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आर्थिक दंड की रकम अभियुक्त द्वारा नहीं चुकाए जाने की स्थिति में उसे तीन वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास में बिताना होगा। साथ ही अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 448 में एक वर्ष, 341 में एक माह, 324 में दो साल, 323 में छह माह और आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) में सात वर्ष और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। आर्थिक दंड अभियुक्त द्वारा नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास में रहना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। हिन्दुस्थान सामाचार /नन्दकिशोर

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