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मुज़फ़्फ़रपुर में राकेश टिकैत पर मुकदमा ,8 अप्रैल को होगी सुनवाई 

मुज़फ़्फ़रपुर,01 अप्रैल(हि.स.) । मुजफ्फरपुर ज़िले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा हुआ है । परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने यह आरोप लगाया है कि एक किसान महापंचायत की भरी सभा मे राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था और सरकार को चेताया था कि अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो देश के सोलह राज्यों की बिजली काटकर लोगों को बिजली से वंचित करा दिया जाएगा । इस बयान से आहत होकर परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने अपनी शिकायत में कहा कि यह देश मे दंगा भड़काने जैसा है बयान है ।इससे पढ़ाई - लिखाई करने वाले छात्र,बड़े - बड़े कल कारखाने जिससे सैकड़ों लोगों के घर चल रहे हैं उन्हें परेशानी होगी। बिजली काटने की यह धमकी और अफवाह फैला कर देश में जगह -जगह विद्रोह कराने की साजिश है ।यह आरोप लगाते हुए परिवादी ओझा ने दफा 504,506,153,153(ख), और 160 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज कराया है । माननीय न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई 08 अप्रैल निर्धारित की है । हिन्दुस्थान समाचार / मनोज/विभाकर

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