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राजेंद्र मंडल हत्याकांड मामले दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

भागलपुर, 10 फरवरी (हि.स.)।जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने बुधवार को राजेंद्र मंडल हत्याकांड मामले दोषी पाए गए निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उसे पच्चीस-पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया।सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालू घाट रोड कुशवाहा टोला निवासी राजेंद्र मंडल को बदमाशों ने 23 दिसम्बर 2017 को गोली मार हत्या कर दी थी। हत्यारों ने राजेंद्र से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। राजेंद्र की पत्नी सुनीता देवी ने सुल्तानगंज थाने में केस दर्ज कराते हुए निरंजन, पिंकू, अरुण और प्रमोद मंडल को आरोपित बनाया था। पत्नी ने आरोप लगाया था कि हत्या के चार दिन पूर्व अल सुबह तीन बजे उसके घर आ धमके थे। पांच लाख की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने और केस दर्ज कराने पर मार डालने की धमकी दी थी। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रमोद से पूर्व से जमीन संबंधीविवाद भी चल रहा था। उस केस की सुनवाई डीसीएलआर के कोर्ट में चल रही थी। उस जमीन से अपना दावा हटा लेने के एवज में पांच लाख की रंगदारी मांग रहे थे। 2006 में भी राजेंद्र पर उपरोक्त चारों आरोपितों ने गोलियां चलाई थी। उस मामले में चारों आरोपित भाई जेल गए थे। हिन्दुस्थान समाचार/बिजय-hindusthansamachar.in

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