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कैरी बैग का पैसा लेने पर लगाया जुर्माना

सुपौल, 2 मार्च (हि. स.)। कैरी बैग के लिए अलग से छह रुपए लेने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने वी मार्ट पर 15 हजार 6 रुपया जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने वी मार्ट को शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी के तौर पर 10 हजार रुपए और 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कैरी बैग के लिए वसूले गए 6 रुपया भी वापस करने के लिए कहा है। फोरम ने दोबारा इस तरह की शिकायत आने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकार को लिखने की हिदायत भी दी है। नगर परिषद वार्ड 12 निवासी मनीष कुमार 17 जनवरी 2020 की शाम वी मार्ट में शॉपिंग करने गए थे। वहां उन्होंने चावल, चना, हैंडवाश आदि की खरीदारी की। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने 996 रुपए का बिल दिया। इसमें कैरी बैग के लिए 6 रुपया अलग से लिया गया था जिसे मनीष ने गलत बताते हुए देने से मना किया लेकिन कर्मचारी नहीं माने तो मनीष को पैसा देना पड़ा। इसके बाद मनीष ने 4 मार्च 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान वी मार्ट के मैनेजर ने चंडीगढ़ से जुड़े एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि वहां फोरम ने उपभोक्ता के वाद को खारिज कर दिया था। इसी आधार पर इस वाद को भी खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने और कागजातों के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष श्री शुक्ला, वरीय सदस्य सत्यनारायण यादव और महिला सदस्य संयुक्ता जायसवाल ने ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग का ग्राहक से पैसा वसूलने के मामले को अनुचित व्यापार पद्धति के तहत दोषी मानते हुए मंगलवार को ही ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि 30 दिन के अंदर जुर्माने की राशि परिवादी को भुगतान करें। ऐसा नहीं करने पर कुल राशि पर 10 प्रतिशत सलाना ब्याज की दर से परिवादी न्यायालय की प्रक्रिया से वसूल करने का हकदार होगा। हिन्दुस्थान समाचार/ राजीव/चंदा

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