बिहार
हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
पूर्णिया, 26 फरवरी (हि. स.)। जिले के अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा ने हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आज आजीवन कारावास एवम 20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। आर्थिक दण्ड की राशि नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्त को छः माह अतिरिक्त सश्रम कारावास में बिताने होंगे। इस मुकदमें के शेष 2 अभियुक्तों वीरू महतो और माणिक महतो को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया। सजा पाने वाला अभियुक्त बखेरी महतो, पिता माणिक लाल महतो ग्राम केलाबाड़ी थाना श्रीनगर (के.नगर) जिला पूर्णिया का वासी हैं।यह सजा भादबी. की धारा 302 पर आधारित सत्र वाद संख्या 337/2017 में सुनाई गई है।मुकदमा के नगर (श्रीनगर) थाना कांड संख्या 263/2017 पर आधारित था। हिन्दुस्थान सामाचार /नन्दकिशोर