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गोपालगंज अवैध शराबकांड मामले में नौ दोषियों को मौत की सजा

पटना/गोपालगंज, 05 मार्च (हि.स.)। बिहार के गोपालगंज जिले में उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के खजूरबनी अवैध शराबकांड मामले में 13 में से नौ दोषियों को गोपालगंज एडीजे-2 ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी। गत माह 26 फरवरी को 13 लोगों को दोषी करार दिया गया था। जिन आरोपितों को इस मामले मे दोषी करार दिया गया है, उनमें कन्हैया पासी, लालझरी देवी, नगीना पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय पासी, इंदु देवी, कैलाशो देवी, लाल बाबू पासी, रंजन चौधरी, मुन्ना चौधरी, रीता देवी और लाल धारी देवी हैं। इनमें सनोज पासी और संजय पासी फरार हैं। खजूरबानी में घर-घर से निकली थी लाश सोलह अगस्त 2016 को गोपालगंज के वार्ड नंबर 25 स्थित खजूरबानी मोहल्ले में घर-घर से लाश निकल रही थी। मरने वाले सभी गरीब परिवार के थे। कोई ठेला चलाकर परिवार का पेट पाल रहा था तो कोई सब्जी बेच कर। हर घर से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं। एक साथ इतनी संख्या में मौत के बाद मोहल्ले के बाहर का कोई भी आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जहरीली शराब से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। सबसे ज्यादा मौत नोनिया टोली, पुरानी चौक और हरखुआं मोहल्ले के लोगों की हुई थी। इस कांड के बाद गोपालगंज जिले से लेकर राज्य मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक (एसपी) सहित जिले के सभी अधिकारियों की नींद उड़ गई थी। इसकी जांच करने के लिए सारण प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर तिरहुत क्षेत्र के आईजी और उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव तक को सरकार ने गोपालगंज भेजा था। हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र

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