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हत्यारे पति को 20 साल बाद मिली सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय, 20 फरवरी (हि.स.)। मई 2000 में हुए हत्या मामले में करीब 21 साल के बाद हत्यारे पति को बेगूसराय न्यायालय ने शनिवार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजावार आरोपी समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर का निवासी गौरीशंकर प्रसाद है। गौरीशंकर पर आरोप है कि 22 मई से 30 मई 2000 तक प्रताड़ित कर अपनी पत्नी सावित्री देवी की हत्या कर लाश गायब कर दिया। मृतका के भाई बेगूसराय जिला के फुलवड़िया थाना क्षेत्र स्थित बारो निवासी सूचक सुचिन्द्र दास ने दहेज नहीं लाने के कारण हत्या कर लाश गायब करने की प्राथमिकी फुलवड़िया थाना कांड संख्या 41/2000 के तहत दर्ज कराई थी। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने दस गवाहों की गवाही कराई। जिसके बाद शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडेय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित पति गौरीशंकर प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 304-बी में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि, ससुर गंगा प्रसाद दास एवं सास सुमित्रा देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र

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