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मुंगेर गोलीकांड की 10 मार्च से होगी रोजाना सुनवाई

पटना, 05 मार्च (हि.स.)। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने अमरनाथ पोद्दार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मुंगेर में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के लिए दायर याचिका पर 10 मार्च से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया। अमरनाथ पोद्दार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को याचिकाकर्ता को अर्जी वापस लेने और पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट को दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलोक में आवेदक ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने दायर अर्जी पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट से अंतिम सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले पर लगातार सुनवाई करने के लिए आगामी 10 मार्च की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि 2020 में मुंगेर शहर के दीन दयाल चौक पर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर पुलिस फायरिंग के दौरान आवेदक के 18 वर्षीय पुत्र की गोली लगने से मौत हो गयी थी। हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र

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