Motihari's CJM suspended by High Court
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मोतिहारी के सीजेएम को हाईकोर्ट ने किया निलंबित

-हत्याकांड के अभियुक्त को गलत तरीके से जमानत देने का था आरोप -जमानत पर छूटे अभियुक्त को भी नोटिस जारी करने का सुनाया आदेश पटना, 12 जनवरी (हि.स.)।हत्याकांड के अभियुक्त को जमानत देना बिहार के एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) को महंगा पड़ गया। विवादास्पद रुप से जमानत देने के इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने मोतिहारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई करते हुए ज़मानत लेने वाले अभियुक्त को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले पर स्वतः दायर हुई क्रिमिनल रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को हत्याकांड के अभियुक्त शाहिद रजा की जमानत को रद्द करने के सिलसिले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एपीपी अजय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मोतिहारी के तत्कालीन सीजेएम ने जमानत आदेश पारित करते हुए गम्भीर गलतियां की हैं। सीजेएम ने शाहिद को जमानत देने का आधार अन्य अभियुक्तों के स्वीकृति बयान (कन्फेशनल स्टेटमेंट) को बनाया है। उन्होंने अभियोजन केस को संदेहास्पद कहा है जबकि पुलिस अनुसंधान में इसी अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। हत्या के घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति, गोली मारने वाले अभियुक्त के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत का कॉलडिटेल रिकार्ड से मिले हैं। उल्लेखनीय है कि तुरकौलिया थाना कांड संख्या-725 /2020 मनोज कुमार सिंह नामक शख्स की हत्या के सिलसिले में दर्ज हुआ था। हत्या का कारण ज़मीन विवाद था, जिसमें अभियुक्त शाहिद को मोतिहारी के तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया था। इस मामले में मोतिहारी के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटना हाइकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीजेएम सिन्हा के विरुद्ध यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2020 के रूल-6 के सबरूल में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन-hindusthansamachar.in

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