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पंचायत चुनाव में प्रत्याशी सार्वजनिक भवनों पर नही करवा सकेंगे प्रचार

गोपालगंज,4 अप्रैल(हि. स.)। जिला में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 में उम्मीदवार सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों पर लिखवाकर या वॉल पेंटिंग करवाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसी तरह किसी तरह के पोस्टर, पम्पलेट भी इन भवनों पर नहीं चिपका सकेंगे। वहीं ऐसा करते हुए पाए जाने पर प्रत्याशियों के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने जिले सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी भवन, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक भवनों पर चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह के कोई सामग्री नहीं लगनी चाहिए। बिहार में होने वाली त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारीयों को निर्देश जारी किया हैं। किसी पद के लिए पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के सरकारी, सार्वजनिक और निजी भवनों पर पोस्टर लगाने पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार यदि किसी भी प्रत्याशी का पोस्टर, बैनर, नारा लेखन या झंडा सरकारी, सार्वजनिक या बगैर सहमति के निजी भवनों पर लगे मिलेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। जिले में चुनाव की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कड़ाई से पालन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। जांच में मामला सही मिला तो कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चाहे तो सक्षम पदाधिकारियों से आदेश लेकर अपने आवास पर अपना कार्यालय खोल सकते हैं। दूसरे के मकान में भी अपना कार्यालय खोल सकते हैं, जिसके खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को देना जरूरी होगा। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों को किसी भी राजनीतिक दलों का झंडा, बैनर, पोस्टर या दल के नेता का फोटो लगाने पर पाबंदी लगाई है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। मालूम हो कई लोगों के द्वारा झंडा, बैनर, पोस्टर पर जिस पार्टी से वह जुड़े हैं, उसके वरीय नेताओं का भी फोटो लगा देते हैं। इस आदेश के बाद अब यह संभव नहीं हो पाएगा।आयोग ने निर्वाची अधिकारियों को गणन अभिकर्ताओं के लिए पहचान पत्र (बैज) जारी करने का निर्देश दिया है। बैज पर यह अंकित होगा कि संबंधित व्यक्ति किस उम्मीदवार का गणन अभिकर्ता है। हिन्दुस्थान समाचार/ अखिलानंद/चंदा

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