four-convicts-sentenced-to-three-years-in-the-case-of-assault
four-convicts-sentenced-to-three-years-in-the-case-of-assault

मारपीट मामले में चार दोषियों को तीन साल की सजा

गया, 1 मार्च(हि.स.)| मारपीट के मामले में एफटीसी कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए सोमवार को महिला समेत चार दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है।साथ ही उन लोगों पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के शिकायतकर्ता वजीरगंज थाना के बरसाना गांव निवासी मदन महतो ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 12 अगस्त 2013 को नाली विवाद के कारण उनके ही गोतिया की रामपरी देवी ने उनकी पत्नी को गाली गलौज देना शुरू कर दिया।उनकी पत्नी के गाली देने से मना करने के बाद रामपुरी देवी के पति व उनके बेटे ने अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर उनकी पत्नी ननकी देवी के साथ मारपीट करने लगे। जब पत्नी को बचाने के लिए उनकी बेटी आई तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले में एफटीसी कोर्ट टू के विशेष जज कामेश्वर नाथ राय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 26 फरवरी को वजीरगंज थाना के बरसाना गांव निवासी दुकान महतो, राम परी देवी, उमेश प्रसाद व रमेश प्रसाद को दोषी करार दिया था। तीन साल की सजा के कारण उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुजफ्फर आलम और बचाव पक्ष की ओर से वकील अरुण कुमार ने बहस की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही हुई है।यह मामला वजीरगंज थाना कांड संख्या 365/ 2013 से जुड़ा हुआ है। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/चंदा

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in