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बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें, मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती के साथ करें पालन: डीएम

बेतिया, 19 अप्रैल (हि.स.)। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले अप्रत्याशित रूप से सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनपुालन सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग तथा 02 गज की दूरी का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाय। लोगों को माईकिंग आदि माध्यम से जागरूक किया जाय कि वे बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, आवश्यक कार्यवश निकलें तो मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी करें। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जांच अभियान चलाकर की जाय। साथ ही ड्राॅप गेट, बस अथवा टेम्पू स्टैंडों में बस, टेम्पू आदि सवारी वाहनों में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सहित मानक संचालन प्रक्रिया की अवश्य जांच करें तथा उल्लंघन करने वालों पर निर्धारित जुर्माना लगायें। सरकार द्वारा जारी निदेश के तहत किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है। इसका सख्ती के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्हें निदेश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को संबंधित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में डाॅक्टरों, नर्सेज, कर्मियों सहित दवाईयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, ऑक्सीमीटर आदि की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर क्षेत्रान्तर्गत पीएचसी में भी आवश्यक दवाईयां सहित ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं तथा वे स्वेच्छा से होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेन्द्र नाथ वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है। सभी एसडीपीओ, एसएचओ पूरी तरह अलर्ट रहकर इसका सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इस हेतु चैकीदारों, साइबर सेनानियों सहित अन्य पुलिस तंत्रों की सहायता ली जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15 मई तक गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का अनुपालन विशेष अभियान चलाकर किया जाय। -स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान दिनांक-15.05.2021 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। सभी एसडीएम, प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रान्तर्गत स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित नहीं होने पाए। ऐसा करने वाले स्कूल, कोचिंग संस्थानों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। -पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 07.00 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, अब संशोधित करते हुए अपराह्न 06.00 बजे बंद करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 05.00 बजे अपराह्न तक बंद हो जायेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/अमानुल हक

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