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डीएम-एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी पदाधिकारियों को कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने का दिये निर्देश

सहरसा,29 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संक्रमण में वृद्धि पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिलान्तर्गत लागू नाइट कर्फ्यू, दुकानों के खोलने एवं बंदी तथा अन्य प्रतिबंधों के प्रभावी अनुपालन निश्चित कराने के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह द्वारा गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि नये आदेश के तहत गृह विभाग द्वारा प्रतिबंधों को और सख्त किया गया है। प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलास्तर से इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। रात्रि कर्फ्यू का समय संध्या 6ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक रहेगा। सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने का समय 4ः00 बजे अपराह्न निर्धारित किये गये हैं। भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट भी संध्या 4ः00 बजे हीं बंद होगें। संध्या 4ः00 बजे के बाद केवल दवा दुकानें एवं स्वास्थ्य से जुड़ी दुकानें हीं 24 घंटे तक खुले रहेगें। ये आदेश सम्पूर्ण जिला में प्रभावी होगा। मुख्य बाजार, हाट सहित छोटे बाजार हाट पे भी यह लागू रहेगा। दुकानों की श्रेणी 1 एवं 2 के अनुसार सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को सभी दुकान बंद रहेंगे और इस दिन सम्पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संध्या 6ः00 बजे के बाद अनावश्यक स्थानीय मूवमेंट, वाहन बाइक आदि का परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा। सब्जी एवं फलों थोक दुकानें का खुलने का समय प्रातः 6ः00 बजे से 9ः00 बजे तक रहेगा। खुदरा सब्जी फल आदि भ्रमणशील रहकर 4ः00 बजे संध्या तक बिक्री करने की अनुमति रहेगी। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने नये दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदुओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत आयोजित होने वाले विवाह एवं उपनयन समारोह की पूर्व सूचना रखें तथा स्वयं भी प्रतिबंधों के अनुपालन के संदर्भ में जानकारी लें। उन्होंने सभी से कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। हिन्दुस्थान समाचार/अजय

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