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नालंदा में प्रतिदिन दुकान खोलने पर रोक डीएम ने किया आड-इवेन नियम जारी

बिहारशरीफ, 20 अप्रैल (हि.स.)। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजार में लगने वाले भीड़ को रोकने के लिए दुकानों को तीन श्रेणी में बांट दिया है। आवश्यक सेवा में शामिल किराना, दूध, दवा सहित अन्य दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कुछ दुकानों को सप्ताह में तीन दिन ही खोलने की इजाजत है। नालंदा डीएम योगेंद्र सिंह ने मंगलवार को यहां कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान बंद करा दी जाएंगी। अधिक भीड़वाली जगह पर एसडीओ की ओर से धारा 144 लागू की जाएगी। अपर दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, नगर निगम को अपने-अपने स्तर से टीम गठित कर आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।प्रतिदिन खुलने वाली दुकान, सभी किराना दुकान, डेयरी दुकान, दवा दुकान, निजी क्लिनिक, फल सब्जी, ई कॉमर्स, ऑटो मोबाइल, वर्कशॉप, निर्माण सामग्री जैसे स्टील, ईंट, बालू, गिट्टी, पेट्रोल पम्प, पशु चारा की दुकान, होम डिलीवरी सेवा जिसमे रेस्टोरेंट शामिल है और मीट मछली की दुकानें हर दिन खुलेंगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुलने वाली दुकानें कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, ट्रेलर्स की दुकान, सैलून, पार्लर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। जबकि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को खुलने वाली दुकानें इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे पंखा, कूलर एसी के मरम्मत एवं बिक्री की दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर ,लैपटॉप,यूपीएस एवं बैटरी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, कृषि कार्य एवं उससे जुड़े यंत्र के सभी प्रतिष्ठान,अन्य सभी दुकान जो किसी श्रेणी में शामिल नहीं हो वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। नालंदा डीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए बताया है कि सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए. दुकान पर बिना मास्क के खरीदारी नहीं की जा सकती. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के आगे गोल घेरा बनाना होगा, ताकि नियम का पालन हो सके. नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानें सील की जाएंगी.आम लोगों के लिए विशेष रुप से निर्देश दिया गया है कि घर के पास की दुकानों से खरीदारी करें। घर से निकलने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है। हिन्दुस्थान समाचार/प्रमोद

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