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कोरोना को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम के आयोजन पर लगा प्रतिबंध

दरभंगा, 05 अप्रैल (हि.स.)।समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम. व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 (कोरोना) के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करवाने को लेकर सभी पदाधिकारियों, एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के कई राज्यों में जिनमें मुम्बई, पंजाब, केरल, दिल्ली शामिल हैं, में पुनः कोरोना के संक्रमण का तीव्र गति से फैलाव हो रहा है तथा बिहार में भी पुनः कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का शत-प्रतिशत् अनुपालन कराना होगा। जिनमें कोरोना की टेस्टिंग के लिए दिये गये लक्ष्य के अनुसार कोरोना के सेम्पल जांच कराना एवं प्राप्त कोरोना के मामलें में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उन्हें पृथकवास में रखने, मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराने के लिए अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीकाकरण भी लक्ष्य के अनुरूप कराना होगा। उन्होंने कहा कि वर्त्तमान में जिले में प्रतिदिन सात से आठ हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 से 12 हजार प्रतिदिन करना होगा। मास्क चेंकिग अभियान के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, मार्केट में मास्क चेकिंग अभियान चलाना होगा एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना होगा। चेकिंग के दौरान जिन प्रतिष्ठानों व दुकानों में बिना मास्क के ग्रहक एवं दुकानदार पाया जाये, उन प्रतिष्ठानों/दुकानों की तीन दिनों के लिए सील किया जाये। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज

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