बिहार में  16 अगस्त तक बढाया गया लाकडाउन
बिहार में 16 अगस्त तक बढाया गया लाकडाउन

बिहार में 16 अगस्त तक बढाया गया लाकडाउन

लाकडाउन के खंडन के बाद बिहार सरकार ने जारी किया अपना पुराना आदेश 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी व निजी दफ्तर, बस सेवा रहेगी बंद पटना, 30 जुलाई (हि.स.) । केंद्र सरकार का अनलॉक-3 का आदेश बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार सरकार ने सूबे में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई तरह की बंदिशों को लागू रखने के लिए गुरुवार को 16 अगस्त तक लॉक डाउन बढ़ाने का एलान किया है। सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। रेस्टूरेंट सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे और दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की मंजूरी मिलेगी। सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी। यह आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है। सरकार ने बृहस्पतिवार को अगले 16 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है। पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की बंदिशें लागू रहेंगी। बता दें कि 1 से 16 अगस्त तक बिहार में लाकडाउन जारी रखने का यह सरकारी पत्र कल यानी बुधवार को ही मीडिया में आ चुका था लेकिन इस खबर के चलते ही बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसका खंडन कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि राज्य सरकार ने उसी पत्र की तिथि बदलकर आज जारी किया है। 1 से 16 अगस्त तक इस तरह जारी रहेगा लाकडाउन - बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में 1 से 16 अगस्त कर बंदिशें जारी रहेंगी। - सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे। - जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा। - बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। - राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। - दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी। - राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है। यानी बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी। - बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लेकिन बाहर से आवाजाही न हो पायेगी। - जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। - सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। - किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी। नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी। - पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे। - पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी। - जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है। हिन्दुस्थान समाचार / राजीव /विभाकर-hindusthansamachar.in

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