बेगूसराय न्यायालय में दस अगस्त तक न्यायिक कार्य पर लगी रोक
बेगूसराय न्यायालय में दस अगस्त तक न्यायिक कार्य पर लगी रोक

बेगूसराय न्यायालय में दस अगस्त तक न्यायिक कार्य पर लगी रोक

बेगूसराय, 02 अगस्त (हि.स.)। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के कारण बेगूसराय में सभी प्रकार के न्यायिक कार्य पर दस अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के नई गाइडलाइन के तहत बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ तिवारी ने रविवार को विशेष आदेश जारी कर न्यायिक कार्य पर दस अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। कोई भी लोग न्यायालय परिसर नहीं आएंगे। आपराधिक मामले में आरोपियों को रिमांड एवं रिलीज तथा जमानतीय मामले में रिलीज की व्यवस्था न्यायिक पदाधिकारी अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। रिमांड और रिलीज को छोड़कर सभी आपराधिक और दीवानी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान जिला जिला जज ने सभी न्यायालय कर्मीयों को मोबाइल ऑन और मुख्यालय के संपर्क में रहने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा-hindusthansamachar.in

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