accused-of-ganja-case-sentenced-to-10-years-imprisonment-and-financial-penalty-of-rs-one-lakh
accused-of-ganja-case-sentenced-to-10-years-imprisonment-and-financial-penalty-of-rs-one-lakh

गांजा केस के दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास और ए लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा

पूर्णियाँ 25 फरवरी (हि.स.)।पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट किशोर प्रसाद ने अभियुक्त के घर से गांजा बरामदगी के केस में दोषी पाए गए अभियुक्त श्याम लाल यादव को 10 वर्ष कारावास के अलावे एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा आज सुनाई। आर्थिक दंड अभियुक्त द्वारा नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास में बिताने होंगे। यह सजा स्पेशल केस संख्या 08/2018 मैं न्यायालय में सुनाई गई। मुकदमा के नगर मरंगा थाना कांड संख्या 232/2018 पर आधारित था। अभियुक्त श्याम लाल यादव, पूर्णिया जिले के के. नगर मरंगा थाना अंतर्गत भवानीपुर कामाख्या स्थान का रहने वाला है। घटना 26 जून 2018 की है, जब के. नगर मरंगा के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त श्याम लाल यादव के घर भवानीपुर कामाख्या स्थान दल-बल के साथ छापेमारी करने पहुंचे और नियमानुसार तलाशी लिया। अभियुक्त के घर से 13 पैकेट गांजा और घर के सामने खड़ी चार चक्के गाड़ी से 02 पैकेट गांजा बरामद किया। कुल बरामद गांजा 156 किलो 615 ग्राम था। पुलिस को देखते ही अभियुक्त घर से फरार हो गया था। पुलिस ने उक्त गांजे की जप्ती-सूची बनाकर न्यायालय में मुकदमा दायर किया। तत्पश्चात अभियुक्त ने 07 जुलाई 2018 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और तब से लगातार वह कारा अभिरक्षा में ही है। इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने कुल 9 गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाहानों की गवाही और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को इस मामले में दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई गई। हिन्दुस्थान सामाचार /नन्दकिशोर

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in