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18 माह की बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, निर्भया फंड से मिलेगी मदद

बेगूसराय, 01 मार्च (हि.स.)। दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को बेगूसराय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो साल तक मामले पर विचारने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास के साथ-साथ दंड भी किया है। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने 2018 में 18 माह के नवजात शिशु के साथ बलात्कार करने केे मामले के आरोपित बलिया थाना के मथुरापुर वार्ड नंबर-एक निवासी शंभु यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 में दोषी पाकर 23 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद सोमवार को शंभु यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड देेेने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्भया फंड से पीड़िता को साढ़े तीन लाख मुआवजा देने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने पांच डॉक्टर समेत 13 लोगों की गवाही कराई थी। शंभू यादव पर आरोप हैै कि चार फरवरी 2018 की शाम अपने ही एक ग्रामीण के घर में घुसकर सूचिका की 18 माह की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चाहिए

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