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बैग व्यवसायी हत्याकांड में दस दोषियो को फांसी की सजा, एक लाख का जुर्माना

पटना/आरा,14 जून ( हि.स.)। बिहार के आरा जिले में हुई बैग व्यवसायी हत्याकांड मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने खुर्शीद कुरैशी समेत दस दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है। यह फैसला एडीजे-9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से सुनायी है। कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि आरा के नगर थाना के चित्रटोली रोड में 6 दिसम्बर 2018 को बैग व्यवसायी इमरान की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी।सभी दोषी सजा सुनाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख कर सकते है। हिन्दुस्थान समाचार/चंदा

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