कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

गुवाहाटी, 25 दिसम्बर (हि.स.)। कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी किया है। राज्य के मुख्य सचिव जिष्णू बरुवा ने जिला उपायुक्तों को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है। सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक सभाओं के आयोजनों के बीच मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी किया है। शुक्रवार से 10 जनवरी तक नये दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे। इस निर्देश के मद्देनजर जिला दंडाधीश, पुलिस अधीक्षक और गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। नये दिशा-निर्देशों में मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगायी गयी है। धार्मिक आयोजनों को घरों में ही आयोजित करने का आह्वान किया गया है। सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही खले में कोई उत्साव का आय़ोजन करने पर रोक लगायी गयी है, जहां पर अधिक भीड़ होने की संभावना होगी। सार्जनिक कार्यक्रमों में सैनिटाइजर, मास्क का व्यवहार करना अनिवार्य बनाया गया है। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना की जांच करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रतिष्ठान समूहों को मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ ही कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। सभी नियमों का पालन बेहद कड़ाई के साथ पालन करने का जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है। जिला दंडाधीश, पुलिस अधीक्षक और गुवाहाटी पुलिस कमिश्निर को नियमों का उल्लंघन करने वालों के दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद-hindusthansamachar.in

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