आरपीएफ ने रेल यात्रियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश
आरपीएफ ने रेल यात्रियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश

आरपीएफ ने रेल यात्रियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश

गुवाहाटी, 15 अक्तूबर (हि.स.)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्योहारी सीजन के रूप में रेल यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आम लोगों के लिए यह दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं कि वे जब रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों या अन्य रेलवे क्षेत्र में हो तो निम्नलिखित कार्यों या चूक से दूर रहें। जारी निर्देशों के तहत मास्क न पहनने या मास्क को उचित ढंग से न पहनने। सामाजिक दूरी बरकरार न करने । कोविड पॉजिटव घोषित होने के बाद रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आने या ट्रेन पर चढ़ने। कोरोना वायरस की जांच के नमूने देने के बाद या परिणाम के इंतजार तक रेलवे क्षेत्र या स्टेशन में आना या ट्रेन पर चढ़ना। रेलवे स्टेशन पर हेल्थ चेक-अप टीम द्वारा यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं देने से ट्रेन पर चढ़ना। साथ ही पब्लिक क्षेत्र में धूक फेंकना या शरीर से प्रवाह होने वाले गलत निस्सारण। ऐसी गतिविधियां जो अस्वच्छता या अस्वस्थकर स्थिति सृजित करें, लोगों के स्वास्थ को या रेलवे स्टेशनों या ट्रेन में सुरक्षा को प्रभावित करें। कोविड वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना। कोई भी अन्य कार्य या चूक संभवतः कोरोना वायरस के फैलाव के कार्य से दूर रहने की नसीहत दी गयी है। पूसीरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानन चंदा ने गुरुवार को बताया है कि इस अधिनियम के बाद से जो ऐसे कार्य या चूक संभवतः कोरोना वायरस के फैलाव को बढ़ावा देगा, या रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी यात्री सुविधाओं में हस्तक्षेप के समान माना जाएगा। दुर्भावनापूर्वक थूक या लापरवाही किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या जल्दीबाजी और लापरवाही कार्य या चूक संभवतः यात्रा करने वाले किसी यात्री के लिए खतरनाक होगा, ऐसा करने वालों को रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 145, 153 और 154 के अंतर्गत जेल या दंड दिया जा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद-hindusthansamachar.in

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