अलार्म चेन दुरूपयोग मामले में आरपीएफ ने 2391 लोगों को किया गिरफ्तार
अलार्म चेन दुरूपयोग मामले में आरपीएफ ने 2391 लोगों को किया गिरफ्तार

अलार्म चेन दुरूपयोग मामले में आरपीएफ ने 2391 लोगों को किया गिरफ्तार

गुवाहटी, 20 नवम्बर (हि.स.)। यात्री ट्रेनों के डब्बों में “अलार्म चेन” के प्रावधान होते हैं। ये जंजीर यात्रियों को किसी आपातकाल के दौरान गार्ड, लोको पायलट या अन्य ट्रेन एस्कॉर्टिंग स्टाफ से संपर्क स्थापित करने के लिए होता है। यह प्रणाली सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली बने रहना चाहिए। “अलार्म चेन” तब तक नहीं खींचना चाहिए जबतक आपात स्थिति न हो अर्थात चिकित्सा आपाद, दुर्घटना जैसे ट्रेन में आग लगना, सुरक्षा उद्देश्य जैसे चोरी, डकैती आदि। किन्तु, ऐसा देखने को मिलता है कि “अलार्म चेन” के प्रावधान को अक्सर कुछ यात्रियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता है। जिससे ट्रेन की समयबद्धता प्रभावित होती है और इसके परिचालन क्षति के साथ सहयात्रियों को भी असुविधा होती हैं। जंजीर खींचने के बाध्य होने वाले कारणों के विश्लेषण से पता चलता है कि यात्री मामूली और भावनात्मक कारणों से जंजीर खींचते हैं। ब्रेक सिस्टम को पुनः स्थापित करने में समय लगता है और अलार्म चेन खींचने के कारण को रिकॉर्ड करने में ट्रेन अवरोधित होती है। इसलिए अलार्म चेन के खींचने (एसीपी) से हुई रूकावट लोको पायलट द्वारा ट्रेन रोकने के लिए सामान्य ब्रेकिंग से तीन से चार गुना ज्यादा होती है। परिणामस्वरूप उस मार्ग पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की भी समयबद्धता प्रभावित होती है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) इस खतरे पर नियंत्रण के लिए नियमित कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2019 के दौरान (जनवरी से दिसम्बर) अलार्म चेन के दुरूपयोग के 1318 मामले दर्ज किये गये थे। जिसके तहत 1756 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस साल (18 नवम्बर 2020 तक) के दौरान 489 मामले दर्ज किये गये और 635 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चालू नवम्बर माह के दौरान आरपीएफ द्वारा सन्नी कुमार नामक (23) को लमिडंग में ट्रेन नं. 02424 को 06 मिनट विलंब करने के लिए गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति अपने सहकर्मी से व्यक्तिगत झगड़े के बाद जंजीर खींचकर उतरने की कोशिश की थी। एक अन्य घटना में गत 13 नवम्बर को आरपीएफ द्वारा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत कामाख्यागुड़ी निवासी सुनिल वेद (40) को दलदली और डिफू स्टेशन के बीच ट्रेन नं. 05910 को 08 मिनट विलंब करने के लिए गिरफ्तार किया गया जब वह गलती से अलार्म चेन खींच दिया। इन दोनों मामलों में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट भेज दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद-hindusthansamachar.in

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