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असम में मास्क पहनना अनिवार्य, जुर्माने का प्रावधान

गुवाहाटी, 20 मार्च (हि.स.)। देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से साथ बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए फिर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कई तरह के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नये निर्देश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों से एक हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य सरकार और परिवार कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कुछ नये निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश के अनुसार घर से बाहर निकले वाले लोगों को त्रिस्तरीय मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क के बगले गमछा या अन्य परंपरागत कपड़े से भी मुंह को ढंका जा सकता है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार सार्वजनिक सभा-समिति, बजार, सार्वजनिक वाहन, सरकारी-गैरसकारी कार्यालय सभी स्थानों पर उपरोक्त नियम का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले को पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। इसको देखते हुए असम सरकार ने भी आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ अऱविंद

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