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आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी को रोकने के लिए जिला प्रशासन का 'टास्क फोर्स' का गठन

गुवाहाटी, 23 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोई भी बेईमान व्यापारी कोविड स्थिति का लाभ उठाकर माल की कृत्रिम कमी के बहाने ग्राहक से अधिक लाभ नहीं कमा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के व्यापारी संघ ने कामरूप (मेट्रो) जिला उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आलू एवं प्याज थोक व्यापारी संघ, सब्जी व्यापारी संघ एवं अंडा थोक व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ ही कामरूप (मेट्रो) जिला के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं असम राज्य कृषि विपणन परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व कीमतों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी व्यापारिक संघों से आग्रह किया कि वे सावधान रहें कि जनता को कोविड के दौरान किसी भी कारण से अधिक कीमत पर सामान न खरीदना पड़े। बैठक के दौरान व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ आलू, प्याज, सब्जी, अंडे आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तेल, दाल और अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि आवश्यक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी का जिले पर भी कुछ असर पड़ा है। बैठक के दौरान कुछ आवश्क निर्णय लिए गये। तदनुसार, अब से कामरूप (मेट्रो) जिला के फैंसीबाजार क्षेत्र के आपूर्ति अधिकारी को प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक और मूल्य का पर्यवेक्षण करना है और उच्चाधिकारियों को सूचित करना है। कामरूप (मेट्रो) जिला के सभी आपूर्ति अधिकारी नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी करेंगे ताकि कोई भी बेईमान व्यापारी आवश्यक वस्तुओं को बेचने के नाम पर ग्राहक से अधिक लाभ न वसूल सके। जरूरत पड़ने पर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन के अधीन शहर के बाजारों की देखरेख के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें आपूर्ति विभाग के अधिकारी, माप विभाग के अधिकारी, कृषि विपणन परिषद के अधिकारी, गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) के अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह टास्क फोर्स गुवाहाटी (मेट्रो) क्षेत्र के बाजारों का रोजाना दौरा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बेईमान व्यापारी ग्राहक से चावल, तेल, दाल, आलू प्याज, सब्जियां, अंडे आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने के बदले में बहुत अधिक लाभ नहीं कमा सके और जरूरत पड़ने पर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद

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