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दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

होजाई (असम), 10 फरवरी (हि.स.)। होजाई जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी चंदन हरिजन उर्फ बिक्रम हरिजन को फांसी की सजा सुनाई है। भारतीय दंड विधि की धारा 376 (ए), 302, पॉस्को एक्ट 2019 धारा 6 के अधीन अदालत ने चंदन को दोषी करार दिया। होजाई में 04 वर्ष 9 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्मी कर चंदन ने उसकी हत्या कर दिया था। 26 फरवरी, 2020 को दिन दहाड़े होजाई के नंदपुर डारिया बस्ती में यह जघन्य घटना घटी थी। घटना के दो माह के अंदर ही जांच प्रक्रिया को पुलिस ने पूरा कर लिया था। न्यायाधीश एन सेना बाया देउरी की अदालत ने बुधवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले की न्यायालय में सुनावाई दिसम्बर 2020 से आरंभ हुई थी। होजाई थाने में इस संबंध में 164/20 नंबर की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अदालत में फैसले के समय विभिन्न दल और संगठनों के साथ ही बच्ची के माता-पिता भी मौजूद थे। उन्होंने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद-hindusthansamachar.in

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