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कोरबा : नगरीय निकाय क्षेत्र ही नहीं अब पूरे कोरबा जिले में दुकानों का समय बदला

कोरबा 09 अप्रैल (हि.स.) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंटों, होटलों सहित सभी प्रकार के स्थाई-अस्थाई दुकानों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के जिले में बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह छह बजे खुलकर दोपहर तीन बजे बंद होने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी। लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि नौ बजे तक रहेगी। जिले के सभी चौपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर तीन बजे बंद हो जाएंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेश कोरबा जिले की सीमा में स्थित सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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