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कोरबा : बढ़ता कोरोना संक्रमण: दुकानें खुलने-बंद होने का बदला समय, सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी

कोरबा, 04 अप्रैल (हि.स.)। कोरबा जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने रविवार को सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने का समय बदल दिया है। अब जिले के सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह छह बजे खुलकर शाम छह बजे बंद होंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी। लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि दस बजे तक रहेगी। चौपाटी और अस्थाई ठेले भी शाम छह बजे बंद हो जाएंगे। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेश जिले के सभी पांचो नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगा। जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर कौशल ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदारों को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी जोखिम क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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