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कोंडागांव:व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः आठ बजे से तीन बजे तक खोलने निर्देश

कोंडागांव, 15 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के संकमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण एवं जिले के कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं फास्ट फूड दुकानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है। जिसके अनुसार अब जिले में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानो को प्रातः आठ बजे से तीन बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को प्रातः आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को भोजन केवल घर ले जाने की सुविधा रहेगी। जिले के सभी शासकीय कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यो का सम्पादन करेंगे। फास्ट फूड की दुकाने 08 बजे से 03 बजे तक खुलेंगी। उसके पश्चात होम डिलिवरी द्वारा विक्रय किया जा सकता है। साथ ही अब प्रतिदिन खाद्य एवं औषधि अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल के कोविड सेन्टर में भर्ती मरीजों के भोजन का जाँच भी की जावेगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव गुप्ता

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