खान घूसकांड: आरोपी शेख की जमानत अर्जी खारिज
खान घूसकांड: आरोपी शेख की जमानत अर्जी खारिज

खान घूसकांड: आरोपी शेख की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 22 जून (हि.स.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान घूसकांड से जुडे मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी रशिद शेख की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने खान मालिक शेरखान के लिए बैंक खाते से नकद राशि एकत्रित करने में सक्रिय रूप से सहायता की है। इसके अलावा रशीद ने ही शेरखान के कहने पर दो करोड 55 लाख रुपए की रिश्वत राशि सह आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी तक पहुंचाई थी। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह ट्रायल को प्रभावित करने के साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। जमानत अर्जी में कहा गया कि वह शेरखान की कंपनी में काम करता था और खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चलाता था। उसने अपने खाते से एक करोड 58 लाख रुपए शेरखान के लिए बल्कि अपने ट्रक मालिकों को देने के लिए निकाले थे। जिसे उसने इंकम टैक्स में भी दर्शाया है। इसके अलावा प्रकरण में पांच सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं मूल एसीबी प्रकरण में भी उसे जमानत का लाभ दिया जा चुका है। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने कहा कि आरोपी ने रिश्वत का इंतजाम करने के लिए अपने खाते से रुपए निकाले थे और शेरखान के कहने पर श्याम सुंदर सिंघवी को रिश्वत राशि पहुंचाई थी। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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