केदारनाथ त्रासदीः हाईकोर्ट ने वाडिया इंस्टीट्यूट से मांगा जवाब
केदारनाथ त्रासदीः हाईकोर्ट ने वाडिया इंस्टीट्यूट से मांगा जवाब

केदारनाथ त्रासदीः हाईकोर्ट ने वाडिया इंस्टीट्यूट से मांगा जवाब

नैनीताल, 22 जून (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ त्रासदी के मामले में वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन -कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि केदारनाथ में 2013 में हुई आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे। इसमें से 600 के कंकाल बरामद हुए थे। आज भी 3600 लोग केदारघाटी में दफन हैं। उनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और केदारघाटी से शवों को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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