सपा एमएलसी कमलेश पाठक सहित 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
सपा एमएलसी कमलेश पाठक सहित 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

सपा एमएलसी कमलेश पाठक सहित 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

- पुलिस पर हमले की धारा 307 में भी 13 को आरोपी ठहराया औरैया, 12 जून (हि. स.)। शहर के मोहल्ला नारायणपुर में स्थित पंचमुखी परिसर में 15 मार्च 2020 को दिनदहाड़े पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दो भाइयों सहित गिरफ्तार सपा नेता एमएलसी कमलेश पाठक व अन्य आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। दोहरे हत्याकांड के लिए पुलिस ने कुल 11 आरोपियों के विरुद्ध हत्या व कई धाराओं में तथा दूसरे मुकदमे में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग व प्राणघातक हमले की धारा 307 में कमलेश पाठक व उनके सरकारी गनर सहित 13 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके साथ ही एक दूसरे मामले में आधा दर्जन संदिग्धों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित होने की बात पुलिस ने दर्शाई है। गौरतलब है कि, 15 मार्च 2020 को शहर में हुए दोहरे हत्याकांड की विवेचना कर रही कोतवाली पुलिस ने जेल में निरुद्ध सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। दोहरे हत्याकांड की धारा 302 व अन्य में सपा नेता एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष पाठक पूर्व ब्लाक प्रमुख, रामू पाठक, कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, कथावाचक राजेश शुक्ला, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे, चालक लव कुश, रविंद्र उर्फ लल्ला चौबे तथा कमलेश पाठक का गनर सरकारी अवनीश के विरुद्ध चार्जशीट सीट प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त दूसरे मुकदमे में पुलिस ने प्राणघातक हमले की धारा 307 व अन्य में भी सपा नेता एमएलसी कमलेश पाठक उनके दो भाई संतोष व रामू पाठक, कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ला, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे, चालक लव कुश, हरगोविंद, लल्ला चौबे, सच्चिदानंद तथा गनर अवनीश दीक्षित सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। एक दूसरे मामले में आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध विवेचना आगे प्रचलित होना दिखाया गया है। जिनके नाम पुलिस के समक्ष प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा आयुध अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में पहले ही चार्जशीट लग चुकी है। शुक्रवार को सीजीएम डॉक्टर सुरेश कुमार की कोर्ट में आई इन चार्ज सीटों का कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए 25 जून तारीख निश्चित की है। कोरोना संक्रमण के चलते जेल में निरूद्ध सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी सुनिश्चित की जाती है। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील/मोहित-hindusthansamachar.in

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