चाकुलिया : शिक्षिका पर हमले में सात साल की कैद
चाकुलिया की महिला शिक्षिका विथिका रूहीदास पर जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में अभियुक्त बोरासोली निवासी संजय महतो को एडीजे वन की अदालत ने शुक्रवार को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धारा 307 में 7 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिए बढ़ जाएगी। इसी तरह से धारा 324 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि नौ माह तक के लिए बढ़ जाएगी।यह था मामलाघटना 8 दिसंबर 2016 की है। वाटिया जुड़ीचक की रहने वाली विथिका रूहीदास घटना
www.livehindustan.com Oct 12, 2018, 20:34 IST
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