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जगदलपुर : दो गांजा तस्करों को दस वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा

जगदलपुर, 21 जनवरी (हि.स.)। जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 250 किलो गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार 02 आरोपितों को दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार तीन वर्ष पूर्व भानपुरी पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से करीब 250 किलो गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज न्यायालय ने गांजा तस्करी के दोनों आरोपितों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। बिहार छपरा जिले के ग्राम करीन्दा निवासी 28वर्षीय विक्की कुमार और कमलेश्वर यादव 06 दिसंबर 2017 को वाहन क्रमांक सीजी 04 एएल 5309 में 250 किलो गांजा भरकर रायपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान भानपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भानुपरी थाना के सामने नेशनल हाइवे 30 मेन रोड़ के पास गांजा तस्करी करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे-hindusthansamachar.in

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