jagdalpur-one-day-lok-adalat-on-10-april
jagdalpur-one-day-lok-adalat-on-10-april

जगदलपुर : एक दिवसीय लोकअदालत 10 अप्रैल को

जगदलपुर, 03 अप्रैल (हि.स.)। लोक अदालत में सुलह-समझौते के जरिए सुलझाए जाने वाले मामलों का एक फायदा यह होता है कि इस अदालत का फैसला या अवार्ड फाइनल होता है। इसके खिलाफ न कोई अपील होती है न दलील दी जा सकती है। विवादों का अंत होने से पक्षकारों को राहत मिल जाती है। एक और बात मामले में चस्पा किया गया। न्याय शुल्क पक्षकार को वापसी का नियम है। लोक परिवार और समाज के हित में मतभेदों को भुलाकर आपसी समझौते और सुलह के आधार पर अदालतों में लंबित या पेश किए जाने वाले (प्रिलिटीगेशन) मामले हमेशा के लिए खात्म करवाने 10 अप्रैल शनिवार को एक दिनी लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम बलराम देवांगन ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने जिला जज और प्राधिकरण चेयरमैन सुमन एक्का ने संबंधित सभी की बैठक लेकर कोविड-19 के लिए जारी गाइड लाइन का पालन सख्ती सेकर ने कहा है। उन्होंने पक्षकारों से भी कहा है कि अनावश्यक लोगों को साथ न लाएं। वर्ष 2021 में इस तरह की 03 और लोक अदालतें लगाया जाना प्रस्तावित है। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in