पाकिस्तानी सीनेट ने सीपीईसी प्राधिकार की कानूनी प्रासंगिकता पर उठाए सवाल
पाकिस्तानी सीनेट ने सीपीईसी प्राधिकार की कानूनी प्रासंगिकता पर उठाए सवाल

पाकिस्तानी सीनेट ने सीपीईसी प्राधिकार की कानूनी प्रासंगिकता पर उठाए सवाल

इस्लामाबाद, 24 अक्टूबर (हि.स.)। पाकिस्तान की सीनेट ने शुक्रवार को चीन पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के विस्तारित समय की समाप्ति पर प्राधिकार की कानूनी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। कॉल अटेंशन नोटिस पर बात करते हुए पीपीपी के नेता और सीनेट के पूर्व चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत सीपीईसी प्राधिकार कार्य कर रहा है ? सीपीईसी प्राधिकार अध्यादेश पिछले साल लागू हुआ था जिसका समय विस्तार 8 अक्टूबर 2019 को 120 दिनों के लिए किया गया था जिसकी समाप्ति इस साल जून में हो गई है। 10 सदस्य सीपीईसी प्राधिकार, मल्टी बिलियन डॉलर सड़क और रेल परियोजना जो कि चीन को पाकिस्तान से गुजरते हुए अरेबियन सागर तक पहुंच दिलाता है, के काम में तेजी लाने के लिए बनाया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी कुमार/रामानुज-hindusthansamachar.in

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