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उबर के चालकों को श्रमिक के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
लंदन, 19 फरवरी (भाषा) ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी उबर को अपने चालकों को स्वनियोजित के तौर पर वर्गीकृत करने के बजाय न्यूनतम वेतन, छुट्टी और बीमार होने के दौरान वेतन अधिकारों के साथ श्रमिकों के तौर पर वर्गीकृत क्लिक »-www.ibc24.in